बड़ी खबर :: प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए मान्य नहीं बीएड डिग्री , 68500 सहायक अध्यापको की भर्ती में आवेदन के छूट देने से हाई कोर्ट का इंकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

बड़ी खबर :: प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए मान्य नहीं बीएड डिग्री , 68500 सहायक अध्यापको की भर्ती में आवेदन के छूट देने से हाई कोर्ट का इंकार , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड (स्पेशल एजुकेशन) की डिग्री मान्य नहीं माना है। बीएड डिग्रीधारकों को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन का मौका देने से इनकार किया है। याचिका खारिज कर दी गयी। सरिता श्रीवास्तव और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। कहा गया कि बीएड और डीएलएड की डिग्रियां एक समान हैं।

 मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति की अर्हता एनसीटीई द्वारा तय की गयी है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी भी नियम पर प्रभावी होगी। एनसीटीई द्वारा तय अर्हता में प्राइमरी स्कूलों के लिए बीएड (स्पेशल एजूकेशन) को मान्य नहीं किया गया है। हालांकि यह कक्षा छह से आठ तक के अध्यापकों के लिए मान्य है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता संजय चतुव्रेदी का कहना था कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1989 में भी बीएड डिग्री को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की अर्हता में शामिल नहीं किया गया है।

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