प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापको की भर्ती में लागू होने वाली जिला वरीयता के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हुई याचिका , कोर्ट ने सरकार से मांगी बीटीसी चयनितों की जिलेवार सूची

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापको की  भर्ती में लागू होने वाली जिला वरीयता के खिलाफ कोर्ट में दाखिल हुई याचिका , कोर्ट ने सरकार से मांगी बीटीसी चयनितों की जिलेवार सूची 




हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती उसी जिले से किये जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर भर्ती का जिलेवार रिकॉर्ड तलब किया है । अदालत ने कहा कि भर्ती सहित अन्य रिकार्ड भी पेश किए जाए। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहब भोसले व न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने याची अम्बरीष कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिये हैं । 

याचिका दायर कर कहा गया है कि बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में नियम 14 (1) ए कानून के विपरीत है । याची ने इस नियम की वैधता को चुनौती दी है। कहा गया कि इस नियम के तहत शिक्षक जिस जिले से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसी जिले में नियुक्ति होगी। इस नियम से उच्य मेरिट के योग्य शिक्षक नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं । याचिका में मांग की गई कि इस नियम को खारिज किया जाए और शेष पदों पर सभी की समान भर्ती की जाए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी नियत की है ।

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