केंद्र वन रैंक-वन पेंशन का बकाया 11 माह में दे कोर्ट

 

केंद्र वन रैंक-वन पेंशन का बकाया 11 माह में दे कोर्ट 

 

सुप्रीम कोर्ट से छह लाख पेंशनभोगी परिवार और वीरता पदक विजेताओं को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पात्र पेंशनरों को 30 अप्रैल तक और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 30 जून 2023 तक देय राशि का भुगतान किया जाए। साथ ही वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत पात्रों को 28 फरवरी 2024 तक बकाया राशि का भुगतान करने की समय सीमा भी निर्धारित की। वहीं, कोर्ट ने मामले में केंद्र द्वारा दायर सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह एक बार में पेंशन बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। केंद्र की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को पात्र पेंशन के बकाये के भुगतान पर केंद्र के प्रस्ताव के बारे में अदालत को अवगत कराया।

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