बिना सीएम की अनुमति के नहीं होंगे तबादले , यूपी सरकार ने लगाई रोक
समूह ग और घ के तबादले भी अब मुख्यमंत्री की मंजूरी से होंगे, आदेश जारी
स्थानांतरण
नीति-2022-23 के तहत स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद अब प्रदेश सरकार
की सभी विभागों में समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला भी मुख्यमंत्री की
मंजूरी से होगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने मंगलवार को इसका शासनादेश
जारी किया।
स्थानांतरण नीति-2022 के तहत
स्थानांतरण सत्र समाप्त होने के बाद समूह ग और घ के तबादले का अधिकार
विभागीय मंत्री को दिया गया था। जबकि समूह क और ख के तबादले मुख्यमंत्री के
अनुमोदन से करने का प्रावधान है। मुख्य सचिव ने मंगलवार को शासनादेश जारी
किया है कि समूह ग और घ के कार्मिकों का तबादला करने के लिए भी मुख्यमंत्री
का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य
सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए
है।
Post a Comment