UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को दी मंजूरी, यूपी पुलिस में 40 हजार पदों पर होगी भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट
बैठक में तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी जानकारी अपर मुख्य
सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत 15 से
30 जून तक तबादले किए जाएंगे
बैठक
में पुलिस के 40 हजार पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति सहित विभिन्न विभागों के
करीब डेढ़ दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
मई में लिया था मदरसों का अनुदान खत्म करने का फैसला
बीते
महीने हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय करते हुए मदरसों को
अनुदान देने से इनकार कर दिया था। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री
धर्मपाल सिंह ने बताया था कि अरबी-फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के
आलिया (10वीं) स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर
लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया
था। इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान
सूची पर नहीं लिया जाएगा।
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अखिलेश यादव की सरकार
में इस सूची में शामिल 146 में से सौ मदरसों को शामिल कर लिया गया था और
उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था।
मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। इस नीति को ही
समाप्त कर दिया गया है तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल
नहीं किया जाएगा।
निजी बार खोलने के नियम किए आसान
एक
अन्य फैसले में सरकार ने निजी बार खोले जाने के लिए नियमों को आसान करने
का निर्णय लिया था। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने बताया था कि उप्र
आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी
स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे
दी। इसके तहत घर पर निजी बार खोलने के लिए लाइसेंस के प्रचलित प्रावधानों
में संशोधन किया गया है। लोग आवासीय परिसर में भारत निर्मित विदेशी मदिरा
और विदेश से आयातित मदिरा अपने परिजन, रिश्तेदारों, अतिथियों व मित्रों
जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम न हो को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस
स्वीकृत किए जा सकेंगे। यह लाइसेंस सालाना जारी होंगे। इसके लिए 12 हजार
रुपये शुल्क देना होगा और बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा।
वहीं खास बात यह है कि होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति
से ही किया जा सकेगा