नीट-पीजी : ईडब्ल्यूएस मापदंड पर अंतिम सुनवाई जुलाई में
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह नीट-पीजी में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्लयूएस) के सालाना आठ लाख की आय के मापदंड वाली याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। याचिका में आय सीमा को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन सदस्यीय पीठ द्वारा किए जाने की जरूरत है। ग्रीष्मावकाश के दौरान इसपर सुनवाई करना संभव नहीं है। लिहाजा वह गर्मी की छुट्टियों के बाद अदालत के खुलने पर मामले पर सुनवाई करेगी।
गत 14 फरवरी को शीर्ष अदालत ने नीट-पीजी 2022-23 में आठ लाख रुपये की आय के ईडब्ल्यूएस मानदंड के लागू होने पर स्पष्टीकरण मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि वह मामले पर विचार कर रहा है और जो भी फैसला करेगा, वह लागू होगा।
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