UPSC APP Recruitment: एपीपी भर्ती में आयुसीमा की छूट की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
UPSC APP Recruitment: राजधानी की जिला अदालतों में सहायक लोक अभियोजकों (एपीपी) की नियुक्ति में अनुबंध पर कार्यरत वकीलों को अधिकतम उम्रसीमा में छूट देने की मांग पर उच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी जवाब मांगा है। न्यायालय ने मामले में दिल्ली सरकार व अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जस्टिस राजीव शकधर और तलवंत सिंह की पीठ ने जिला अदालत में अनुबंध पर बतौर सहायक लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत दिशांक धवन की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। उन्होंने याचिका में सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को अनुबंध पर कार्यरत उम्मीदवारों को अधिकतम उम्रसीमा में छूट देने की मांग की है। पीठ ने याचिकाकर्ता धवन को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 19 सितंबर को होने वाली सहायक लोक अभियोजक की भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी। हालांकि न्यायालय ने साफ कर दिया है कि याचिकाकर्ता परीक्षा में शामिल होगा, लेकिन परीक्षा परिणाम इस मामले में न्यायालय के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
याचिकाकर्ता धवन की ओर से अधिवक्ता अनुज अग्रवाल ने पीठ से कहा है कि सहायक लोक अभियोजक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक की अधिकतम उम्र सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी उम्र 30 साल 5 माह के अधिक है, ऐसे में अनुबंध पर कार्यरत होने के आधार पर उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए उम्रसीमा में छूट मिलनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर को होगी।
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