पुलिस भर्ती.2016 में ‘ओ’ लेवल अर्हता ही मान्य

 पुलिस भर्ती.2016 में ‘ओ’ लेवल अर्हता ही मान्य



लखनऊ : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एकल पीठ के एक फैसले को पलटते हुए कहा है कि बीटेक ;कंप्यूटरद्धए बीएससी ;कंप्यूटरद्ध या बीसीए डिग्रीधारी उस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते जिसमें ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट की अर्हता मांगी गई हो। कोर्ट का कहना था कि उच्च डिग्रीधारी होने का यह तात्पर्य नहीं है कि अभ्यर्थी के पास ष्ओष् लेवल सर्टिफिकेट होना मान लिया जाए।दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के बीती 26 मार्च के उस फैसले को खारिज कर दियाए जिसमें बीटेक ;कंप्यूटरद्धए बीएससी ;कंप्यूटर या बीसीए डिग्रीधारी कई याचिकाकर्ताओं को ष्ओष् लेवल सर्टिफिकेट न होने पर भी पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल कराने का आदेश दिया गया थाए जबकि भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में डोएक सोसायटी द्वारा जारी ष्ओष् लेवल सर्टिफिकेट की मांग की गई थी। यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल कई विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।


26 दिसम्बर 2016 को एक विज्ञापन जारी कर सब इंस्पेक्टर व असिस्टेंट सब इस्पेक्टर के करीब पांच सौ पदों के सापेक्ष आवेदन मांगे गए थेए जिसमें डोएक सोसायटी द्वारा जारी ष्ओष् लेवल सर्टिफिकेट की अर्हता मांगी गई थी। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल कर कहा था कि उन्हें यह कहकर चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया कि उनके पास ष्ओष् लेवल सर्टिफिकेट नहीं था। इस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कहा कि जब अभ्यर्थी बीटेक ;कंप्यूटरद्धए बीएससी ;कंप्यूटरद्ध या बीसीए डिग्रीधारी हैंए तो उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएए क्योंकि उनकी डिग्रियां ओ लेवल से बड़ी हैं।


राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपीलें दाखिल की थीं। सरकारी अधिवक्ता उदयवीर सिंह का तर्क था कि जब नियमों में किसी विशेष सर्टिफिकेट होने की बात कही गई हैए तो कोर्ट उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि अन्य कोर्ट ने पहले इसी ोबदु पर ऐसी ही याचिकाओं को खारिज कर दिया थाए लेकिन एकल पीठ ने न तो उन आदेशों को नजीर माना और न ही मामले के कानूनी पहलू को तय करने के लिए वृहद पीठ को संदर्भित किया। अंतरू एकल पीठ का 26 मार्चए 2021 का आदेश ठीक नहीं है।


ष्हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उच्च डिग्रीधारकों को भी दी थी अनुमति


ष्दो सदस्यीय पीठ ने एकल पीठ के आदेश को किया खारिज


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