UPSSSC आबकारी सिपाही भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं : हाईकोर्ट

 

UPSSSC आबकारी सिपाही भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं : हाईकोर्ट








UPSSSC Excise Constable Recruitment : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है कि 2016 की आबकारी कांस्टेबल भर्ती में स्क्रीनिंग टेस्ट का अनुमोदन क्यों नहीं किया गया।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अभिषेक शर्मा व 13 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। याची का कहना है कि पांच मई 2016 की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली। इसके लिए परीक्षा हुई। नियमों में बदलाव किया गया कि स्क्रीनिंग टेस्ट से भर्ती की जाएगी। स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया लेकिन उसके बाद इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद परिणाम घोषित नहीं किया गया। याचिका की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

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