ICAI CA Exams 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑप्ट आउट ऑप्शन पॉलिसी बदलने पर विचार करे आईसीएआई, अंतिम फैसला कल
सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई से कहा है कि वह कोविड-19 प्रभावित छात्रों के लिए ऑप्ट आउट आप्शन का दायरा बढ़ाने पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि संस्थान की ऑप्ट आउट योजना कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके उम्मीदवारों के लिए ठीक नहीं है। मामले पर अंतिम फैसला कल सुनाया जाएगा।
जुलाई माह में होने वाली सीए परीक्षा को लेकर दायर तीन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से पूछा कि क्या 'परीक्षा के लिए कोई स्टूडेंट्स फिट है या नहीं' यह जांचने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट के अलावा कोई और विकल्प अपनाया नहीं जा सकता।'
कोर्ट में दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा 5 जुलाई से होने वाली सीए परीक्षा स्थगित करने, ऑप्ट आउट ऑप्शन और एक्स्ट्रा चांस देने एवं एग्जाम सेंटर बढ़ाने की मांग की गई है।
आईसीएआई ने सोमवार को कहा था कि 21 जून 2021 के नोटिस में उन छात्रों को ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया गया है कि जो 21 जून या उसके बाद खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कोविड-19 पॉजिटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
इस पर कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई छात्र परीक्षा देने की स्थिति में है या नहीं, यह आरटीपीसीआर रिपोर्ट से पता नहीं चल सकता। जुलाई परीक्षा के लिए करीब 3.74 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। पीठ ने कहा कि कई बार पोस्ट कोविड-19 इफेक्ट्स इतने भयानक होते हैं कि प्रभावित शख्स को पूरी तरह ठीक होने में दो से तीन महीने लग जाते हैं। कोर्ट ने आईसीएआई ने से कहा कि इस संबंध में वह किसी अथॉरिटी या व्यक्ति को नियुक्त करे जो यह देखे कि कोई छात्र परीक्षा देने की स्थिति में है या नहीं।
इसके बाद पीठ ने आईसीएआई ने पूछा कि क्या उन छात्रों को दिसंबर में परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा जो परीक्षा के बीच में संक्रमित हो जाएंगे।
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