अधिकारियों व
कर्मचारियों की संख्या के 20 प्रतिशत ही तबादला
2018
की नीति के अनुसार विभागों में स्थानान््तरित अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या
विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के 20
प्रतिशत तक सीमित रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की जरूरत पर समूह क व ख
के लिए मुख्यमंत्री और समूह ग ब घ के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति लेनी होगी।
पारिवारिक समस्या, बीमारी
या अन्य वाजिब कारण से तबादला चाहते थे, उनका तबादला नहीं हो
पा रहा था। विभागों के स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहे कार्मिकों के तबादलों की
अर्जियां बढ़ती जा रही थी। स्थानान्तरण सत्र 2021-22 के लिए
सामान्य स्थानान््तरण अवधि 31 मई, 2021 भी बीत गई थी, लेकिन सरकार ने तबादला नीति पर
निर्णय नहीं किया था। दूसरा, चुनावी वर्ष की वजह से भी
तबादलों पर लगी
रोक हटाने का दबाव
था। अमर उजाला' ने कार्मिकों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था।
मंगलवार को शासन ने तबादले पर रोक हटाते हुए नीति के अनुसार स्थानान्तरण का आदेश
जारी कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शासन के समस्त अपर मुख्य
सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को इस संबंध में दिशानिर्देश
जारी कर दिया है।
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