यूपी पुलिस खबर :: वाराणसी में तैनात यूपी पुलिस कर्मियों को विभागीय गलती से हो गया ज्यादा वेतन का भुगतान , पुलिस कर्मियों से वसूली करने पर कोर्ट ने लगायी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में तैनात पुलिस कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को विभागीय गलती से हुए अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हेड कांस्टेबल राकेश सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता निर्भय कुमार भारती को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया था कि 20 अक्तूबर 2020 को अधिक भुगतान की वसूली का आदेश जारी किया गया। इसके तहत लगभग तीन लाख रुपये की वसूली की जानी है। लेकिन यह आदेश जारी करने से पूर्व याचियों को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जबकि अधिक वेतन का भुगतान विभागीय गलती से हुआ है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक अधिक भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है।
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