68500 शिक्षक भर्ती ::: शिक्षक भर्ती में खाली रहे पदों को भरने के लिए कोर्ट ने किया रुख सख्त , परीक्षा नियामक और बेसिक शिक्षा परिषद् के सचिव तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को सफल घोषित करने के बावजूद 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों को भरने की काउंसिलिंग में नहीं बुलाने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को दस्तावेजों के साथ 15 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इस मामले में कारण पूछा था लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। इस पर दोनों अधिकारियों को दस्तावेजों के साथ तलब किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने विभा गौतम की याचिका पर अवनीश त्रिपाठी व लालदेव चौरसिया को सुनकर दिया है।याची का कहना है कि अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। याची को 59 अंक मिले जो क्वालिफाइंग अंक 60 से एक अंक कम था। याची ने याचिका दाखिल कर प्रश्न संख्या 10 का अंक न देने की बात कही। कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक देकर सफल घोषित कर दिया गया है लेकिन उसे काउंसिलिंग के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। इस पर याची ने दोबारा कोर्ट की शरण ली है।
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