यूपी पुलिस सिपाही भर्ती ::: कोर्ट का आदेश दरकिनार कर सेनानायक ने जारी कर दिया अपना आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
पीएसी भर्ती 2018 में सफल हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर चतुर्थवाहिनी पीएसी के सेनानायक ने अपना आदेश जारी कर दिया। साथ ही अभ्यर्थी को मेडिकल आधार पर नियुक्ति देने से इनकार भी कर दिया। इसके खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सेनानायक को तलब कर लिया है। अंकित कुमार की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची 2018 की पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती शामिल हुआ था। लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में वह सफल रहा।
मेडिकल टेस्ट में उसकी लंबाई शारीरिक मानक परीक्षा में नापी गई लंबाई से कम पाई गई। इस आधार पर उसे नियुक्ति देने से इनकार कर दिया गया। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने भानू प्रताप राजपूत केस में इसी प्रकार के मामले में कहा है कि यदि शारीरिक मानक परीक्षा में अभ्यर्थी सफल है तो मेडिकल में उसे लंबाई या सीने की चौड़ाई के आधार पर असफल घोषित कर नियुक्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कोर्ट ने इसी आदेश का आधार पर लेते हुए याची के मामले में याची की नियुक्ति पर विचार कर दो माह में निर्णय लेने को कहा। इसके बाद कमांडेंट चतुर्थवाहिनी पीएसी रायबरेली ने याची के प्रत्यावेदन पर सुनवाई के बाद यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची मेडिकल परीक्षा में असफल रहा है, इसलिए नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए कमांडेंट को समस्त दस्तावेजों और व्यक्तिगत हलफनामे के साथ 28 जनवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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