69000 शिक्षक भर्ती मामला :: अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को वरीयता वाला जिला न देने पर जवाब तलब

69000 शिक्षक भर्ती मामला :: अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को वरीयता वाला जिला न देने पर जवाब तलब 



69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी को वरीयता का जिला आवंटित न करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया। कोर्ट ने कहा कि याची को आवंटित किया जिला और विद्यालय इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। रायबरेली की संघमित्रा की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने सुनवाई की। 


याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची को सहायक अध्यापक भर्ती में एससी कोटे में 70.63 गुणांक प्राप्त हुए। उसने प्रथम वरीयता रायबरेली दी थी। मगर उसे आठवीं वरीयता वाले सीतापुर जिले में नियुक्ति दी गई है। जबकि उससे कम अंक पाने वाले 267 अभ्यर्थियों को रायबरेली जिला दिया गया है।


अधिवक्ता का कहना था कि नियमानुसार गुणांक और वरीयता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाता है। मगर याची के मामले में इस नियम का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 15 मार्च 21 तक इस मामले में जवाब मांगा है। 


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