अच्छी खबर :: लॉकडाउन से बाहर निकला प्रदेश , सिर्फ कन्टेनमेंट जोन में बंदिशे , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

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दो महीने से भी अधिक से समय से तमाम बंदिशों में जी रहा उत्तरप्रदेश अब लॉकडाउन से बाहर निकलने वाला है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर ही चलते हुए राज्य सरकार ने दुकान, बाजार, मंडी, शॉपिंग मॉल, धर्मस्थल और परिवहन सहित सभी आíथक गतिविधियों को अनलॉक यानी बंदिशों से मुक्त कर दिया है। हां, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फिलहाल मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के पालन जैसी शर्तो के साथ जिंदगी फिर पहले जैसे र्ढे पर होगी। कुछ राहतें एक जून से तो कुछ आठ जून से मिलेंगी। पहले और दूसरे चरण की कुछ रियायतों पर अभी सरकार का मंथन चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी। उत्तरप्रदेश के लिए एक से तीस जून तक की गाइडलाइन रविवार को मुख्य सचिव आरके तिवारी ने जारी कर दी।
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार छूट दी जाएगी। पहला चरण और दूसरा चरण के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। शैक्षिक संस्थानों पर जुलाई में निर्णय लिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रएं (गृह मंत्रलय द्वारा अनुमति प्राप्त यात्रओं को छोड़कर), मेट्रो-रेल सेवाएं अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगी। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान भी अगले आदेशों तक रहेंगे बंद रहेंगे। रात्रि नौ से सुबह पांच बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा। सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की इजाजत मिलेगी। आठ जून से धर्मस्थल, पूजा स्थल के ताले खुल जाएंगे। होटल-रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि सेवाएं समेत शॉपिंग मॉल्स में गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।


सुबह नौ से रात नौ बजे तक खुलेंगे सभी बाजार
’ सभी बाजार सुबह नौ से रात्रि नौ बजे तक खोले जाएंगे। इस प्रकार से खोला जाएगा कि प्रत्येक दिन अलग-अलग बाजार खुलें और शारीरिक दूरी व अन्य सभी निर्देशों का पालन हो। जिला प्रशासन स्थानीय व्यापार मंडल व जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर व्यवस्था बनाएंगे। इसके आदेश जिला स्तर पर ही जारी होंगे।
’ जो भी दुकानें खुलेंगी, उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, फेस मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि आने वाले सभी व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीदार को यदि उसने मास्क नहीं पहना है तो बिक्री नहीं की जाएगी।
’ मिठाई की दुकानें इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी कि कोई बैठकर नहीं खाएगा।
सैलून व ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
’ सैलून-ब्यूटी पार्लर की दुकानों को शारीरिक दूरी और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसमें स्टाफ को काम करने के दौरान फेस शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग हो या डिस्पोजेबल कपड़ा और सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा।
’ स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को कार्य करने की अनुमति होगी। केवल खुले स्थानों पर सारे सुरक्षा मानकों के साथ बिक्री करने की अनुमति होगी।
सुबह-शाम कीजिए पार्को में सैर और व्यायाम
’ पार्को को सुबह की सैर-व्यायाम आदि के लिए शारीरिक दूरी व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह पांच से आठ बजे तक और शाम को पांच से आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। इस दौरान पार्को में पेट्रोलिंग एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी।
’ खेल परिसर व स्टेडियम खोले जाएंगे लेकिन, उनमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
निर्बाध होगा देश में कहीं भी आवागमन
’ अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर व्यक्तियों व माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
’ सभी प्रकार के माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अंतरराज्यीय परिवहन और पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तो के अनुरूप सीमा-पार परिवहन की अनुमति होगी।




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