69000 शिक्षक भर्ती: जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? HC के आदेश के बाद कितने पदों पर काउंसिलिंग? क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

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यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) को बड़ी राहत मिली. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर शुक्रवार को आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जून को दिए गए आदेश के आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं. यानी अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के अलावा बाकी बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है. अगर काउन्सलिंग शुरू भी होती है तो सिर्फ 30,528 पदों के लिए होगी. वजह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दरअसल यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में गत मंगलवार (9 जून) को शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37,339 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया. बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था. हाईकोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया.

क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री

अब हाईकोर्ट ने भी सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लागते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति का निर्देश दिया है. इसका साफ मतलब है कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग काउन्सलिंग शुरू भी करता है तो उसे शेष 30,528 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे रखनी होगी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि कोर्ट सरकार के पक्ष को बिना सुने यह आदेश दिया है. सरकार मामले में विधिक सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करेगी.


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