अच्छी खबर ::: पुरानी पेंशन योजना को चुनने का मौका , लाखो कर्मचारियों को होगा फायदा , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
केंद्र सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2004 से पहले तक हो गई थी लेकिन वे किसी वजह से इस अवधि में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इस फैसले से विभिन्न विभागों में सेवारत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जो कर्मचारी किन्ही प्रशासनिक वजह से एक जनवरी 2004 तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे उन्हें सीसीएस पेंशन योजना 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। कर्मचारी अधिकतम 31 मई 2020 तक इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। केंद्र ने सभी विभागों से कहा है कि वे इस आदेश को प्रकाशित करें जिससे पात्र कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।
केंद्र के सभी विभागों में इस तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति का आदेश 31 दिसंबर 2003 तक जारी हो गया था लेकिन वे इस अवधि में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कुछ मामलों में खुद सरकार की तरफ से जॉइनिंग का अतिरिक्त समय दिया *गया था। जबकि कुछ मामलों में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी न हो पाने की वजह से देरी हुई। इसमें कर्मचारी का कोई दोष नही था। ऐसे कर्मचारियों के बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन सरकार के समक्ष विचाराधीन थे।
लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ पुरानी पेंशन बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश पर खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है जिनकी नियुक्ति एक जनवरी 2004 से पहले तक हो गई थी लेकिन वे किसी वजह से इस अवधि में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इस फैसले से विभिन्न विभागों में सेवारत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
केंद्र द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जो कर्मचारी किन्ही प्रशासनिक वजह से एक जनवरी 2004 तक ज्वाइन नहीं कर पाए थे उन्हें सीसीएस पेंशन योजना 1972 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। कर्मचारी अधिकतम 31 मई 2020 तक इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। केंद्र ने सभी विभागों से कहा है कि वे इस आदेश को प्रकाशित करें जिससे पात्र कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें।
केंद्र के सभी विभागों में इस तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी नियुक्ति का आदेश 31 दिसंबर 2003 तक जारी हो गया था लेकिन वे इस अवधि में ज्वाइन नहीं कर पाए थे। कुछ मामलों में खुद सरकार की तरफ से जॉइनिंग का अतिरिक्त समय दिया *गया था। जबकि कुछ मामलों में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी न हो पाने की वजह से देरी हुई। इसमें कर्मचारी का कोई दोष नही था। ऐसे कर्मचारियों के बड़ी संख्या में प्रत्यावेदन सरकार के समक्ष विचाराधीन थे।
लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों को लाभ पुरानी पेंशन बचाओ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के आदेश पर खुशी जताई है। साथ ही कहा है कि इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा।