यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2018 ::: शारीरिक परीक्षा में फोटो मिलान को लेकर बाहर किये गए अभ्यर्थियों ने कोर्ट में डाली याचिका , पुलिस भर्ती बोर्ड अध्यक्ष से रिकार्ड और शपथ पत्र तलब , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
विसं प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो मिलान को लेकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से शपथपत्र के साथ संबंधित रिकार्ड तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने धर्मराज व 148 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे को सुनकर दिया है। याचियों ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया। भौतिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन को मंजूरी देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में याचियों को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि पंजीकरण के समय लिए गए उनके फोटो उनसे मेल नहीं खा रहे हैं।
विसं प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान फोटो मिलान को लेकर बाहर किए गए अभ्यर्थियों के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष से शपथपत्र के साथ संबंधित रिकार्ड तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने धर्मराज व 148 अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे को सुनकर दिया है। याचियों ने पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद उन्हें शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया गया। भौतिक मानक परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन को मंजूरी देने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण के चरण में याचियों को इस आधार पर बाहर कर दिया गया कि पंजीकरण के समय लिए गए उनके फोटो उनसे मेल नहीं खा रहे हैं।