UPSSSC की गन्ना पर्येवक्षक भर्ती 2016 में रिक्त रहे पदों को भरने की मांग को लेकर डाली गयी याचिका पर कोर्ट ने दिया सरकार और UPSSSC को निर्णय लेने का आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
विसं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को गन्ना पर्यवेक्षकों की 2016 की भर्ती में विज्ञापित पदों को पूरा न भरने के मामले में तीन माह में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। आयोग को याची की आपत्ति को सुनकर आदेश पारित करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने ललितपुर के नीरज कुमार जैन व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों की भर्ती का 2016 में विज्ञापन निकाला था। 23 पदों को अभी भी नहीं भरा गया है।