इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती में कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में कोर्ट ने माँगा जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती में कटऑफ से अधिक अंक के बावजूद चयनित न होने पर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व हाईकोर्ट के महानिबंधक से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने बांदा की शशि मिश्र की याचिका पर दिया है।