69000 शिक्षक भर्ती कटऑफ मामले में कोर्ट में फिर से मिली अगली तारीख , अभ्यर्थियों में निराशा , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

69000 शिक्षक भर्ती कटऑफ  मामले में कोर्ट में  फिर से मिली अगली तारीख , अभ्यर्थियों में निराशा , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट 



69000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आगे की तारीख मिल गई है। बताया जा रहा है कि सितंबर के चौथे सप्ताह में अब सुनवाई हो सकती है। तय तारीख के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। सूचना मिलने पर जल्द ही अपडेट किया जाएगा।

दरअसल अर्हता अंकों को लेकर मामला लखनऊ बेंच में है। इससे पहले 19 सितम्बर की तारीख दी गई थी। इस भर्ती की परीक्षा जनवरी में हुई थी लेकिन अर्हता अंकों को लेकर मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट गई है लेकिन इसकी लचर पैरवी को लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं।

नाराज अभ्यार्थी चाहते हैं कि लखनऊ बेंच में होने वाली सुनवाई में महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराए। इसके अलावा उनकी यह भी मांग है कि सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखें। इन लोगों की मांग है कि सरकार न्यायालय के अंतरिम आदेश पर आरक्षित वर्ग के लिए 60 और अनारक्षित वर्ग के लिए 65 फीसदी पासिंग मार्क पर भर्ती अतिशीघ्र पूरी करवाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों अभ्यर्थियों को मानसिक अवसाद से मुक्त कराएं।

आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए जनवरी में परीक्षा कराई गई थी। अब लिखित परीक्षा हुए 9 महीने हो गए हैं फिर भी चार लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। परीक्षा के बाद सरकार ने भर्ती का कटऑफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 65 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय कर दिया। इस आदेश को लेकर अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सरकारी नियमों के हिसाब से भर्ती के लिए डाली गई याचिका पर सुनवाई हो और महाधिवक्ता हर सुनवाई में मौजूद रहें।




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