68500 शिक्षक भर्ती :: लिखित परीक्षा के पुर्नमूल्यांकन में सफल अभ्यर्थी फिर से पहुंचे हाई कोर्ट , नियुक्ति के लिए लगायी गुहार , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के अभ्यर्थी को 66 की जगह 67 अंक देकर उसे नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश का अनुपालन कर उसका हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने की दशा में न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना का आरोप तय करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अनिरुद्ध नारायण शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है। इस मामले में भर्ती परीक्षा के अंकों को लेकर दाखिल याची की याचिका पर न्यायालय ने चार्ट तलब किया था। उसे देखने पर पता चला कि याची के अंक पत्र में गड़बड़ी है।