यूपी पुलिस दरोगा भर्ती 2016 का परिणाम किया हाई कोर्ट ने रद्द , 2707 पदों में से 2181 पर हो चुकी है नियुक्ति , क्लिक करे और पढ़े पूरी पोस्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी 2019 को घोषित दारोगा भर्ती के परिणाम को नियम विरुद्ध करार देते हुए रद कर दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड को नए सिरे से बिना किसी प्रकार का टेस्ट लिए चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने अतुल कुमार द्विवेदी व दर्जनों अन्य की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, राधाकांत ओझा, विजय गौतम आदि व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। गौरतलब है कि 17 जून 2016 को 2707 पुलिस उपनिरीक्षक, पीएसी प्लाटून कमांडर, फायर फाइटिंग ऑफीसर की भर्ती निकाली गई थी। यह भर्ती 2015 की नियमावली के तहत की जानी थी। इसमें 2181 को चयनित किया गया था। याची अधिवक्ताओं का तर्क था कि चयन प्रक्रिया में नियम 15 के उपबंधों का पालन नहीं किया गया। नार्मलाइजेशन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी कर मनमानी की गई। 28 जून 2017 को नार्मलाइजेशन का नियम लागू किया गया। कोर्ट ने अपीलार्थियों के तर्को से सहमत होते हुए चयन परिणाम रद कर दिया। कहा कि अब शारीरिक दक्षता आदि टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है।


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