यूपी पुलिस सिपाही भर्ती :: चयनित कांस्टेबल को मेडिकल टेस्ट में बुलाने का निर्देश , राज्य सरकार से जवाब तलब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती :: चयनित कांस्टेबल को मेडिकल टेस्ट में बुलाने का निर्देश , राज्य सरकार से जवाब तलब , क्लिक करे और पढ़े पूरी  खबर 






प्रयागराज (एसएनबी)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में दाखिल याचिका पर विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 27 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राधिका पटेल व आठ अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चयन याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगा।

नहीं लगाया हर्जाना, कोर्ट ने याचिका की खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सफल कानपुर नगर के भालचन्द्र को मेडिकल परीक्षा देने के लिए अपर सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को टेस्ट की तिथि की सूचना दी जाए। याचिका की सुनवाई 20 मई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दीक्षा देवी व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याचियों में से एक ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है किन्तु उसे शैक्षिक दस्तावेज पेश करने व मेडिकल परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अपर सचिव शीघ्र ही याची भालचन्द्र को मेडिकल टेस्ट की तारीख देंगे।



Previous Post Next Post