देश के विभिन्न विवि में भर्तियां पुराने सिस्टम से ही , केंद्र सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी, अदालत का फैसला पलटा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

देश के विभिन्न विवि में भर्तियां पुराने सिस्टम से ही ,  केंद्र सरकार ने दी अध्यादेश को मंजूरी, अदालत का फैसला पलटा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 


केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों का पुराना सिस्टम बहाल करने के अध्यादेश को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब नियुक्तियों में आरक्षण के लिए दोबारा 200 पॉइंट रोस्टर लागू होगा। इसके मतलब अब फिर से विभाग या विषय के बजाए यूनिवर्सिटी या कॉलेज को एक यूनिट माना जाएगा।

13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम से आरक्षित वर्ग के लिए सीटें कम हो गईं थीं क्योंकि इसमें विश्वविद्यालय को एक यूनिट न मानकर विभाग को माना जाता है। इसे लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। देशभर में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और 5 मार्च को विभिन्न संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था।

इसलिए सरकार लाई अध्यादेश : यूनिवर्सिटी में आरक्षण का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ। इसमें सालों पुराने 200 पॉइंट रोस्टर नियुक्ति सिस्टम को खत्म कर दिया गया था। इस सिस्टम के तहत तमाम नियुक्तियां एक साथ हुआ करती थीं, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद यूनिवर्सिटी में विभागवार नियुक्ति करने का आदेश जारी हुआ। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली।


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