69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षामित्रों को बाहर करने के लिए बढ़ाई कटऑफ , हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले पर उठाये कई बड़े सवाल , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
हाईकोर्ट ने कहा कि, सरकार को कट ऑफ सीधे 20 प्रतिशत क्यों बढ़ानी पड़ गई, यह बात समझ से बाहर है। चूंकि इस परीक्षा में बीएड पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं, ऐसे में यह लगता है कि सरकार ने यह कट ऑफ शिक्षामित्रों को चयन से बाहर करने के लिए बढ़ाया है। अगर सरकार का उद्देश्य यही है तो यह समानता के अधिकार के खिलाफ है।
शिक्षामित्रों का दूसरा और आखिरी मौका खत्म नहीं किया जाना चाहिए था
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश के तहत शिक्षामित्रों को लगातार दो परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर दिया गया था। यह आखिरी अवसर था। सरकार इसे अपनी मनमानी से खत्म नहीं कर सकती थी। उसने किन्हीं और वजहों से कट ऑफ को बढ़ाया जो गलत था।