कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को कैसे बदल सकती है सरकार ?? सांसदों , विधायकों की पेंशन पर भी हाई कोर्ट ने सरकार को घेरा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को कैसे बदल सकती है सरकार ?? सांसदों , विधायकों की पेंशन पर भी हाई कोर्ट ने सरकार को घेरा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम पर राज्य सरकार से पूछा है कि जब कर्मचारी सेवा नियमावली में पेंशन की व्यवस्था है तो सरकार क्या उसे प्रशासनिक आदेश से बदल सकती है? क्या सरकार केंद्र की योजना को कर्मचारियों की इच्छा के विपरीत अपना सकती है? जब सुप्रीम कोर्ट ने अंशदान को वेतन का हिस्सा माना है तो सरकार उसे शेयर मार्केट में बिना कर्मचारियों की सहमति के कैसे लगा सकती है और शेयर डूबने की स्थिति में क्या सरकार न्यूनतम पेंशन तय करने पर विचार करेगी? कोर्ट ने उन तमाम बिंदुओं पर राज्य सरकार को अपना कारण स्पष्ट करने का आदेश दिया है और 27 फरवरी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।.

कोर्ट ने हड़ताल के दो दिनों का वेतन पुलवामा शहीदों के परिवार के सहायतार्थ देने पर हामी भरने के बाद कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र की खंडपीठ ने कर्मचारी हड़ताल से न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि नई पेंशन स्कीम केंद्र सरकार की है जिसे 2004 में लाया गया। राज्य सरकार ने इस योजना को 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू करते हुए अपनाया है। केंद्र की योजना में राज्य सरकार को बदलाव करने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि योजना बाध्यकारी नहीं थी तो बिना कर्मचारियों की सहमति के राज्य सरकार ने क्यों अपनाया। क्या सरकार अन्य विभागों के अधिकारियों, सांसदों, विधायकों पर भी लागू करेगी। इस योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान को शेयर मार्केट में लगाया जाना है। सरकार का मानना है, शेयर में उछाल होने पर सीधा लाभ कर्मचारियों की पेंशन पर पडेग़ा। किन्तु कर्मचारी इससे सहमत नहीं हैं और विरोध कर रहे हैं।.



Previous Post Next Post