69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा कटऑफ मामले पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित , शिक्षामित्रों ने भर्ती के कट ऑफ को चुनौती दी थी ,परीक्षा के पहले लगाना चाहिए था कट आफ, बाद में लगाना गलत , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा कटऑफ मामले पर कोर्ट में फैसला सुरक्षित , शिक्षामित्रों ने भर्ती के कट ऑफ को चुनौती दी थी ,परीक्षा के पहले लगाना चाहिए था कट आफ, बाद में लगाना गलत , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 



हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा के मामले में शुक्रवार को बहस पूरी हो गई। इसके बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया।.

शिक्षामित्रों ने 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के कट ऑफ को चुनौती दी थी। दरअसल सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिये। सरकार के इसी 7 जनवरी के निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचियों का तर्क है कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय करना, विधि विरुद्ध है। इसके अलावा याचियों की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार ने जानबूझ कर क्वालिफाइंग मार्क्स को अधिक कर दिया ताकि शिक्षामित्रों को भर्ती से रोका जा सके। हालांकि न्यायालय ने सरकार को पूर्व की परीक्षा के भांति 45 व 40 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स रखने के विकल्प के बारे में पूछा था लेकिन सरकार 7 जनवरी के निर्णय से टस से मस नहीं हुई। सरकार की दलील है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने 17 जनवरी को परीक्षा परिणाम घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। .


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