दिल्ली में परिवहन विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को न भरने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगायी फटकार , पूछा ‘परिवहन विभाग के खाली पदों के लिए क्या किया' , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

दिल्ली में परिवहन विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों को न भरने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगायी फटकार , पूछा ‘परिवहन विभाग के खाली पदों के लिए क्या किया' , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 


परिवहन विभाग में वर्षों से खाली पड़े सैकड़ों पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2008 से अधिकारियों की कमी को दूर करने और रिक्द पदों को भरने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया।.

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस वी. कामेश्वर राव की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा में खाली पदों को भरने के लिए अबतक क्या कदम उठाए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के सेवा विभाग के साथ-साथ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को पक्षकार बना दिया है।.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि परिवहन विभाग में कुल 807 पदों में से 626 पद रिक्त हैं। हलफनामा एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिका में परिवहन विभाग में अधिकारियों की कमी को दूर करने की मांग की गई है।.

नौकरियों से सम्बन्धित सही, सटीक व विश्वशनीय जानकारी सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करें हमारी आधिकारिक एप    
प्ले स्टोर से भी Govtjobtsup सर्च करके कर सकते हैं डाउनलोड


Previous Post Next Post