प्रदेश में 22 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ की भर्ती का हुआ रास्ता साफ़ , पांच साल से रुकी हुई है भर्ती प्रक्रिया , हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट , लंबित याचिका पर नहीं है कोई अंतरिम आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

प्रदेश में 22 हज़ार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओ की भर्ती का हुआ रास्ता साफ़ , पांच साल से रुकी हुई है भर्ती प्रक्रिया , हाई कोर्ट ने किया स्पष्ट , लंबित याचिका पर नहीं है कोई अंतरिम आदेश , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 


हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकतर्््िायों की नियुक्ति मामले में स्पष्ट किया कि इसमें कोई स्थगनादेश नहीं है। इसके बाद इनकी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कानूनी प्रक्रिया के चलते यह भर्ती पिछले पांच वषों से अटकी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है की इस मामले में कोई रोक संबंधी आदेश नहीं हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति डा. देवेंद्र कुमार अरोड़ा व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की खंडपीठ ने याची प्रांतीय बाल विकास परियोजना कल्याण एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिए है।

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