यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 18 जून को ही होगी आयोजित , सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार , कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाआंे का पुन: मूल्यांकन कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी किया खारिज , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 18  जून को ही होगी आयोजित , सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार , कोर्ट ने   प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाआंे का पुन: मूल्यांकन कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी किया खारिज ,   क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर  





 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की 18 जून को होने वाली मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाआंे का पुन: मूल्यांकन कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया। फैसले के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तैयारियों में जुट गया है। परीक्षाएं इलाहाबाद और लखनऊ में होंगी।

प्रेट्र के मुताबिक जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपीपीएससी की अपील स्वीकार कर ली। पीठ ने विद्यार्थियों की याचिका भी खारिज कर दी। छात्रों ने हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ लेते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी। पीठ ने कहा कि हम यूपीपीएसी की अपील मंजूर करते हुए हाई कोर्ट का आदेश खारिज कर रहे हैं। यदि अदालतें प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने वाले संस्थानों के कामकाज में अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार के जरिये दखल देंगी तो परीक्षा की पवित्रता खो जाएगी।

परीक्षाओं को लेकर किस सीमा तक न्यायिक समीक्षा या दखल की अनुमति होनी चाहिए, यह सीमा रेखा तय किए जाने की जरूरत है। राज्य ब्यूरो के अनुसार सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस 2017 की मुख्य परीक्षा 18 जून से ही होगी। अब इसमें कोई बाधा नहीं रह गई है। आयोग ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भेजने शुरू कर दिए हैं।

परीक्षा इलाहाबाद और लखनऊ के कुल केंद्रों पर होगी। आयोग ने लखनऊ में 11 और इलाहाबाद में कुल 17 केंद्र निर्धारित किए हैं। इनमें 18 जून से छह जुलाई तक कुल अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। आयोग के पर्यवेक्षकों और प्रशासन की ओर से तैनात हुए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा होगी। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया है कि फिलहाल कोई बाधा नहीं है। कुछ याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं जिन पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

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