जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपित पूर्व मंत्री आजम खान को झटका , हाई कोर्ट ने आजम खान की एफआईआर को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपित पूर्व मंत्री आजम खान को झटका , हाई कोर्ट ने आजम खान की एफआईआर को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को किया खारिज , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर   




हाई कोर्ट ने जल निगम भर्ती घोटाले में आरोपित पूर्व मंत्री और जल निगम के तत्कालीन चेयरमैन आजम खां की एफआईआर को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने एसआईटी के इस कथन को दर्ज कर याचिका को निस्तारित कर दिया कि एसआईटी विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम को विवेचना में सहयोग करने और पूछताक्ष के लिए हाजिर रहने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने आजम खान की याचिका पर दिया। याचिका में जल निगम भर्ती घोटाले में दर्ज एफआईआर को आजम खां ने चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी जांच के दौरान साक्ष्य आदि एकत्रित करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन की ओर से गठित एक कमिटी को देती है। कमिटी की अध्यक्षता प्रमुख सचिव गृह करते हैं। कमिटी रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट और आगे की कार्रवाई का निर्णय लेती है। अपर महाधिवक्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता एसएन तिलहरी ने इस सम्बंध में गृह सचिव का एक पत्र भी पेश किया।

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