यूपी पुलिस में उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति सूची बनाने में भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार पर लगा नियम विरुद्ध कार्य और भेदभाव करने करने का आरोप , पदोन्नति सूची को इलाहबाद हाई कोर्ट में दी गयी चुनौती , कोर्ट ने माँगा सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

यूपी पुलिस में  उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति सूची बनाने में  भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार पर लगा  नियम विरुद्ध कार्य  और भेदभाव करने करने का आरोप ,  पदोन्नति सूची को इलाहबाद हाई कोर्ट में दी गयी चुनौती , कोर्ट ने माँगा सरकार और भर्ती बोर्ड से जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर प्रोन्नति सूची बनाने में नियम विरुद्ध कार्य हुए हैं और भेदभाव किया गया है। यह आरोप लगाते हुए कई जिलों के उप निरीक्षकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पदोन्नति सूची को चुनौती दी है। बृजमोहन लाल और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल सुनवाई कर रही हैं। कोर्ट ने पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि 28 फरवरी 2018 को 2183 उप निरीक्षकों को पदोन्नति दी गई। इसमें 2007-08 बैच तक के उप निरीक्षक शामिल किए गए। वरिष्ठता सूची में याची ऊपर थे इसके बाद भी उनकी पदोन्नति नहीं की गई। पदोन्नति न देने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। आरोप है कि वरिष्ठता क्रम में जूनियर उप निरीक्षकों को पदोन्नति दे दी गई। कहा गया कि पदोन्नति देने में ‘पिक और चूज’ की नीति को अपनाया गया।

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