रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) में तबादले का प्रावधान देश में खत्म कर दिए जाने को एक हज़ार सिपाहियों ने दी इलाहबाद हाई कोर्ट में चुनौती , कोर्ट ने माँगा चार हफ्ते में जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) में तबादले का प्रावधान देश में खत्म कर दिए जाने को एक हज़ार सिपाहियों ने दी इलाहबाद हाई कोर्ट में चुनौती , कोर्ट ने माँगा चार हफ्ते में जवाब , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 




रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) में तबादले का प्रावधान देश में खत्म कर दिए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। लगभग एक हजार सिपाहियों ने रेल मंत्रलय की इस नीति को याचिका में चुनौती दी है। इस पर कोर्ट ने रेल मंत्रलय भारत सरकार, आरपीएफ महानिदेशक दिल्ली, आइजी /चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर व अन्य से जवाब मांगा है। 

सभी विपक्षियों से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने राम सिंह यादव व अन्य सिपाहियों की याचिका पर दिया है। याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि रेल मंत्रलय की 28 दिसंबर 2017 की नीति में दोनों फोर्स के बीच आपसी तबादले को खत्म कर दिया गया है जो कि गलत निर्णय है।

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