हाई कोर्ट ने प्रदेश के गैर सहायता प्रात अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बीटीसी, बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में सीधे प्रवेश पर पाबन्दी लगायी , कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही छात्रों का होगा दाखिला

हाई कोर्ट ने प्रदेश के गैर सहायता प्रात अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बीटीसी, बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में सीधे प्रवेश पर पाबन्दी लगायी , कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही छात्रों का होगा दाखिला 




हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि गैर सहायता प्रात अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बीटीसी, बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में सीधा दाखिला नहीं ले सकते। सभी संस्थानों को कॉमन इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ही छात्रों का दाखिला लेना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति डीएस त्रिपाठी की पूर्ण पीठ ने एरम गल्र्स डिग्री कॉलेज समेत चार संस्थानों की याचिका में उठे प्रश्नों का जवाब देते हुए, पारित किया। सुनवाई के दौरान एसोसिएशन ऑफ अन-एडेड मायनॉरिटी यूनानी एंड आयरुवेदिक कॉलेज की ओर से भी हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दिया गया था।

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