रेलवे ने दिखाई दिव्यांगजनों पर मेहरबानी ,रेलवे भर्ती में दिव्यांगजनों को मिलने वाले सभी कोटा निर्धारण में एक-एक प्रतिशत कोटा बढ़ाया गया , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

रेलवे ने दिखाई दिव्यांगजनों पर मेहरबानी , रेलवे भर्ती में  दिव्यांगजनों को मिलने वाले सभी कोटा निर्धारण में एक-एक प्रतिशत कोटा बढ़ाया गया , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर 



दिव्यांगजनों पर रेलवे ने विभिन्न पदों की भर्ती में मेहरबानी दिखाई है। इसके लिए रेलवे ने सीधी भर्ती में दिव्यांगजनों के लिए चार फीसदी कोटा निर्धारित किया है। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी और आरआरबी के चेयरमैन को पत्र भेजा है। इसमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ और व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए रेलवे ने अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती में तीन प्रतिशत से कोटा बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया गया है। 

अलग-अलग तरह के दिव्यांगजनों के लिए कोटा निर्धारण में एक-एक प्रतिशत के कोटे का लाभ देने का फैसला हुआ। इसके तहत दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वालों को एक प्रतिशत, बोलने और सुनने में अक्षम लोगों के लिए एक प्रतिशत का अलग-अलग कोटा तय होगा। सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रस्त, सीखने में अक्षम और मानसिक बीमारों तथा गुणात्मक दिव्यांगता वालों को एक प्रतिशत में समाहित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड के संयुक्त निदेशक स्थापना रवि शेखर उत्तर मध्य रेलवे की प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी और आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन को पत्र भेजा है। वर्ष 2017 में रेलवे बोर्ड ने दिव्यांगजनों के लिए तीन फीसदी कोटा निर्धारित किया था।

पहले पहचान बदली : 
रेलवे ने इससे पहले दिव्यांगजनों की पहचान बदली है। तकरीबन दो माह पहले ही विकलांग की जगह दिव्यांगजन और अलग-अलग वर्ग के दिव्यांगजनों की शब्दावली में भी बदलाव किया था।
रेलवे बोर्ड ने यह भी आदेश दिया है कि इसमें सीधी भर्ती से समूह ए, समूह बी और समूह सी में लिए जाने वाले दिव्यांगजनों का ब्योरा भरा जाए। 100 ¨बदुओं पर इसमें ब्योरा भरा जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने दिव्यांगजन कर्मचारियों की शिकायतें सूचीबद्ध करने के लिए अलग रजिस्टर रखने का भी आदेश दिया है। एक अफसर को ग्रीवांस रेडरेसल अफसर के तौर पर नियुक्ति का आदेश दिया है।

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