9232 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक , हाई कोर्ट ने किया साफ़ , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर

9232 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर नहीं लगेगी रोक , हाई कोर्ट ने किया साफ़ ,  क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर  




हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि नियमित शिक्षकों के 9232 खाली पदों को भरने के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जाएगी। मौजूदा नियुक्ति प्रकिया नियमों के तहत चल रही है। इस पर रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता। सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा निकाली गई भर्ती के बाद आवेदन किए जा चुके हैं। जस्टिस सिदार्थ मृदुल और दीप शर्मा की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, शिक्षा विभाग की ओर से अधिवक्ता संजय घोष मामले में पक्ष रखने लगे।
 हालांकि, मामले की सुनवाई 21 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पीठ को बताया कि 9232 पदों के लिए कुल 5.5 लाख आवेदन आए हैं, जबकि डीएसएसएसबी की ओर से अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि उपराज्यपाल और उपमुख्यमंत्री की इस मसले पर बैठक हुई। उपराज्यपाल ने अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए विधानसभा में पारित विधेयक को मंजूरी देने से इनकार करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया।

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